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- Actor Satish Shah And Film Director Tinu Verma Acquitted In Case Of Stopping The Train For Shooting The Film Without Approval
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जयपुर3 मिनट पहले
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फिल्म निर्देशक टीनू वर्मा (फाइल फोटो)।
जयपुर मेट्रो-2 की रेलवे कोर्ट ने 24 साल पुराने एक मामले में फिल्म एक्टर सतीश शाह व निर्देशक टीनू वर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को बजरंग फिल्म की शूटिंग के लिए बिना मंजूरी लिए ट्रेन रोकने के मामले में राहत देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
सतीश शाह के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि नरेना रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक रेलवे मास्टर सीताराम मालाकांर ने जीआरपी थाना फुलेरा में 11 मार्च 1997 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि फिल्म उद्योग मुंबई के लोगों ने गाड़ी संख्या 2413 को चेन पुल कर 25 मिनट तक रोका है। थाने ने शिकायत पर टीनू वर्मा, करिश्मा कपूर, अजय सिंह उर्फ सन्नी देओल व सतीश शाह के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों पर आरोप तय किए थे।
मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट के जज डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल ने आज आदेश में कहा कि अभियोजन की ओर से दिए सबूतों से घटना के दिन नरैना रेलवे स्टेशन पर शूटिंग होना व भीड़ इकट्ठा होना तो प्रकट होता है, लेकिन अभियोजन ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है कि ट्रेन रोकने का काम आरोपियों ने लोक सेवकों को बाधा पहुंचाते हुए किया था। किसी भी गवाह ने आरोपियों की शिनाख्त नहीं की है। ऐसे में दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना सही है।
इस मामले में एक्टर सन्नी देओल व एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को निगरानी कोर्ट ने 17 सितंबर 2019 के आदेश से रेल एक्ट के आरोपों से मुक्त कर दिया था। आपको बता दें कि साल 1997 में फुलेरा-नरैना रेलवे स्टेशन पर बजरंग फिल्म की शूटिंग के लिए बिना मंजूरी लिए ट्रेन रोकने के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
कंटेंट : संजीव शर्मा