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बाड़मेर7 मिनट पहले
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पैरा मेडिकोज संचालित निजी व सरकारी लैब, एक्सरे सेंटर तथा अन्य पैरा मेडिकल केंद्रों पर कार्यरत स्टाफ अब राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग से पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं होगें। इस आदेश की जिले में पालना नहीं होने के विराेध में राजस्थान स्टूडेंट्स पैरामेडिकल एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर विश्राम मीणा व सीएमएचओ डाॅ. बी.एल. विश्नोई काे ज्ञापन साैंपा गया।
जिलाध्यक्ष ओमसिंह ने बताया कि बिना पंजीयन के यह कार्य अवैध है। राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग की ओर से एक फरवरी को आदेश जारी किया गया, जिसमें सरकारी व निजी पैरा मेडिकल क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों का राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग से पंजीयन होना अनिवार्य है।
पैरा मेडिकल केंद्रों पर कार्यरत कार्मिकों का पंजीयन होना निश्चित करवाया जाए तथा पंजीयन न पाए जाने पर उचित कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएं। इस दाैरान नारायण सोंलकी, बाबूलाल, नरेश सोनी, धर्मेन्द्रसिंह, चुतराराम, ओमप्रकाश, प्रवीण सोनी सहित कई पंजीकृत पैरामेडिकल स्टूडेंट्स माैजूद रहें।